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आरटीआई एक्ट न मानने पर जन सूचना अधिकारी दण्डित

India

लखनऊ। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने आरटीआई एक्ट-2005 की अवहेलना करने वाले 16 जन सूचना अधिकारियों को दण्डित किया है। प्रत्येक पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया है।

ये अधिकारी किये गए दण्डित

उस्मान ने नगर मजिस्ट्रेट शामली एवं तहसीलदार केराना शामली, जिला पूर्ति अधिकारी सहारनपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत ऊन शामली, अधिशासी अभियंता विद्दुत वितरण खण्ड द्वितीय सहारनपुर, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड गंगोह सहारनपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम बम्बियाला विकास खण्ड नकुड सहारनपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत पान्डोखेडी विकास खण्ड नानौता सहारनपुर, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत गदरहेडी विकास खण्ड मुजफ्फराबाद सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय जिला मुरादाबाद, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड डिलारी मुरादाबाद तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद को दण्डित किया है।

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