नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली की एक अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज़ कर एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। ये शिकायत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुनीश मरकान की अदालत में दाखिल की गई। इस पर अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि 13 मार्च को ओवैसी ने अपनी मर्जी से कहा था कि ‘कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।’ शिकायत में कहा गया कि ओवैसी का बयान नफरत और दुश्मनी की भावना दिखाता है। स्वराज जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजेश चंद शुक्ला की ओर से दाखिल की गई इस शिकायत में करावल नगर पुलिस थाने के एसएचओ को ओवैसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (राजद्रोह) और 153-ए (धर्म, जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना) के तहत शिकायत दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। वकील राजेश कुमार के जरिए दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि हैदराबाद के सांसद ओवैसी की हरकत दिखाती है कि वो भारत के प्रति वफादार नहीं हैं और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बयान राजद्रोह के आरोप की परिभाषा के तहत आता है।