एटा। अब बड़ा उद्योग लगाना आसान हो गया है। इसके लिए अब आपको ज्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 10 करोड़ रुपये तक की लागत वाले उद्योग के लिए अब अनुमति जिलाधिकारी के स्तर से मिल सकेगी। इससे उद्योगपतियों और निवेशकों को काफी राहत मिलेगी।
निवेश के उद्देश्य से उद्योगों का दायरा बढ़ाने के लिए उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत 10 करोड़ की लागत वाले उद्योग लगाने की अनुमति डीएम कार्यालय से मिलेगी। अब तक शासन स्तर से बड़े उद्योग लगाने की अनुमति मिलती थी। अब तक उद्योग स्थापना के लिए उद्योग, जिला उद्योग बंधु, यूपीएसआईडीसी, पर्यावरण, प्रदूषण, अग्निशमन की अनुमति के लिए लखनऊ तक फाइल चलानी पड़ती थी। जिससे धनराशि और समय दोनों की ही बर्बादी होती थी।
नई व्यवस्था अमल में आने से इस परेशानियों से निजात मिलेगी। दरअसल, 10 करोड़ रुपये की लागत वाले सभी उद्योगों की अनुमति देने की पावर शासन ने डीएम को दी है। जबकि प्रदूषण और पर्यावरण बोर्ड की एनओसी के लिए फाइल लखनऊ से सीधे डीएम कार्यालय से ही तलब की जाएगी। जनपद में प्रदूषण और पर्यावरण बोर्ड का कार्यालय न होने से शासन ने ऐसा किया है। इससे कारोबारियों और सरकार को कई फायदे होंगे। पहले तो जनपद में निवेश का दायरा बढ़ेगा। दूसरा फायदा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
महिला उद्यमियों को मिलेगा प्रोत्साहन
महिलाओं को उद्योग क्षेत्र में सक्रिय करने के लिए सरकार ने महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना में भी बदलाव किया है। अब तक ज्यादा पढ़ी-लिखी महिलाओं को ही योजना में पात्र माना जाता था। लेकिन अब 10वीं पास महिलाएं भी योजना में आवेदन कर पाएंगीं।