शादी-बारात में फिजूलखर्च़ी पर लग सकती है नकेल, गरीब लड़कियों की शादी के लिए कांग्रेस सांसद लाएंगी नया बिल

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नई दिल्ली/ लखऩऊ। शादी समारोहों में फिजूलखर्जी रोकने की अक्सर बातें होती हैं, चर्चा होती है लेकिन अब इस पर रोक लगाने के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल में कई कड़े नियम होंगे, जिसमें फिजूलखर्ची पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर शादी-ब्याह में पांच लाख रुपए से ऊपर खर्च किया जाएगा तो 10 प्रतिशत का जुर्माना लगेगा।

बिहार के सुपौल से लोकसभा में कांग्रेस संसद रंजीत रंजन ये निजी बिल सदन में पेश करेंगी। बिल में शादी विवाह में अतिथियों की संख्या सीमित करने और समारोह के दौरान परोसे जाने वाले व्यंजनों को सीमित करने का प्रावधान होगा। 5 लाख रुपये से ऊपर खर्च करने वालों वालों से वसूला गया 10 फीसदी जुर्माना देश में गरीब लड़कियों की शादी के लिए उपयोग किया जाएगा।

शादी और पार्टियों में फिजूलखर्जी कोई नई बात नहीं है। भारत में भी अब करोड़ों अरबों रुपये में शादियां होने लगी हैं। पिछले दिनों कर्नाटक के एक नेता की बेटी की शादी सुर्खियों में रही थी, तो कई कारोबारियों की शादियां टीवी अख़बारों में छाई रहती हैं। कांग्रेस सांसद के बिल को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है।

लखनऊ में स्तिथ शुभम कैटर्स के शुभम ने बताया, ” इस प्रस्ताव से शादियों की रौनक थोड़ी फीकी जरूर पड़ेगी। आदमी को शादी के लिए सोचसमझ कर कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन अच्छाई भी है जो शादियों में जो खाना की बर्बादी होती थी वो जरूर बाच जाएगी। खाना बर्बाद होने के नजरिये से देखे तो बहुत ही अच्छा हुआ है।”

खुद कांग्रेस सांसद मानती हैं कि ये बिल कारगर हो सकता है। रंजीत रंजन ने कहा, “देश में गरीब परिवारों के ऊपर दबाव बढ़ता है जब कोई खर्चीली शादी करता है। इस विधेयक का मकसद विवाह में फिजूलखर्ची रोकना और सादगी को प्रोत्साहन देना है। उन्होंने कहा कि शादी दो लोगों का पवित्र बंधन होता है और ऐसे में सादगी को महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इन दिनों शादी विवाह में दिखावा और फिजूलखर्ची बढ़ गई है।”

लखनऊ जिले के बक्शी का तालाब ब्लॉक के अटेसुआ गाँव में रहने वाले कन्हैयालाल बाजपेई बताते हैं, ”यह बिल गलत है। अगर ये पारित भी हो गया तो यह कौन देखेगा कि कौन कितना पैसा शादी में खर्च कर रहा है।, अगर कोई बताएगा नहीं तो कैसे सरकार जान पाएगी।” लोगों के तर्क-वितर्क के बीच कांग्रेस सांसद का ये बिल सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है।

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