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दहेज हत्या मामले में पति, सास-ससुर को सजा

India

बांदा (भाषा)। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा ने बुधवार बताया कि मटौंध कस्बे में पुलिस ने चार सितम्बर 2013 को नवविवाहिता अर्चना का फांसी से लटकता शव बरामद किया था। मृतका के पिता द्वारिका की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर अदालत में अर्चना के पति राजेश साहू, सास प्रेमा देवी और ससुर मूलचंद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश के.के.अस्थाना की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल पति राजेश साहू को दस साल और सास प्रेमा देवी तथा ससुर मूलचंद साहू को सात-सात साल कैद और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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