एक कट के साथ ‘उड़ता पंजाब’ मंज़ूर

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एक कट के साथ ‘उड़ता पंजाब’ मंज़ूरgaonconnection

मुंबई (भाषा)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ को सिर्फ एक कट के साथ मंजूर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म को दो दिन के भीतर प्रमाणपत्र मिल जाना चाहिए।

सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म में प्रस्तावित कट को लेकर अपने आदेश कोर्ट ने कहा कि वह एक सीन को काटने पर सहमत है, जिसमें पेशाब करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा अदालत ने फिल्म के डिसक्लेमर को संशोधित करने का आदेश दिया है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने कहा था कि उसे फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ में कहीं भी भारतीय संप्रभुता या अखंडता पर सवाल उठता नहीं दिखाई दिया। 

कोर्ट ने कहा कि हमें फिल्म में ऐसा कुछ नहीं नजर आया जो पंजाब की गलत छवि पेश करता हो या भारत की संप्रभुता या अखंडता को प्रभावित करता हो जैसा कि सीबीएफसी ने दावा किया है। कोर्ट ने इस फिल्म से जुड़े विवाद पर कहा, “सीबीएफसी को कानून के हिसाब से फिल्मों को सेंसर करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सेंसर शब्द सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। वैसे ‘उड़ता पंजाब’ में कुछ कट लग सकते हैं।” फिल्म में इस्तेमाल गालियों के पक्ष में दी गई दलीलों से बांबे हाईकोर्ट सहमत नहीं है।

 

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