लोहिया आवास के लिए बदले नियम

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लखनऊ। प्रदेश में अब लोहिया आवासों का आवंटन, 2011 की जातिगत जनगणना के मुताबिक किया जाएागा। इस संबंध में राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। इस संबंध में ग्राम्य विकास आयुक्त को जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश दिये गए हैं।

अब लोहिया आवास के लाभार्थियों की पहचान नए सिरे से की जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की नियमावली में जो बदलाव किए हैं, उसी के तहत राज्य ने भी नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिनके पास भी मोटर वाहन या 50 हजार रुपए से अधिक सीमा का क्रेडिट कार्ड होगा उनको लोहिया आवास नहीं दिया जाएगा।

यूपी सरकार ने लोहिया आवास योजना के लाभार्थियों के चिन्हांकन के लिए 20 फरवरी, 2013 और 14 सितम्बर, 2015 के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम विकास विभाग ने 20 जुलाई, 2016 को जारी शासनादेश के द्वारा ग्राम्य विकास आयुक्त को जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि अनिवार्य रूप से लोहिया समग्र ग्रामों में आवंटित किए जाने वाले लोहिया आवास के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर जो परिवार आवासहीन, झोपड़ी में रहने वाले, एक कमरा या 2 कच्चे कमरा वाले पाये गये, उनकी वंचितता  के आधार पर प्रदान किए गए अंकों, जो सबसे ऊपर हो उनको आवासों का आवंटन किया जाएगा। 

भारत सरकार ने एक अप्रैल से लागू ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ में लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के आधार पर किए जाने का फैसला किया था। 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लाभार्थियों की वंचितता का आधार वाहन धारक हो, मोटर से चलने वाली नौका, स्वचालित तिपहिया या चैपहिया कृषि यन्त्र का धारक हो, 50 हजार रुपए या इससे अधिक सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड का धारक हो, घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी एजेन्सी में पंजीकृत कृषि से इतर उद्योग हो, घर के किसी सदस्य की आय 10 हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक हो या वह आयकर दाता हो, प्रोफेशनल टैक्स देता हो, घर में फ्रिज हो या लैण्ड लाइन फोन हो, किसी भी सिंचाई उपकरण से 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि या दो या उससे अधिक फसली वर्ष के दौरान 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि या एक ही सिंचाई उपकरण से सिंचित कम से कम 7.5 एकड़ का स्वामी हो। ऐसे लोगों को लोहिया आवास नहीं दिया जाएगा।

प्रत्येक लोहिया ग्राम में इस अनिवार्य कोटे से अधिकतम 25 लोहिया ग्रामीण आवासों का आवंटन किया जाएगा। लोहिया समग्र ग्राम जिस ग्राम पंचायत में आच्छादित हो उस ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आवासों का आवंटन तभी किया जाएगा जब लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासों का आवंटन कर लिया जाए। 

जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने वाले लोहिया आवासों और विधान मण्डल के सदस्यगणों की संस्तुति पर 10 लोहिया आवासों को दिए जाने के सम्बन्ध में पृथक से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक परिवारों हेतु लोहिया ग्रामीण आवासों के लक्ष्य का निर्धारण ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा। 

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