चेन्नई (भाषा)। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ दर्ज़ कराए गए सभी छह मानहानि के मामलों में कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश ने अंतरिम आदेश तब पारित किया जब एक निचली अदालत में लंबित मानहानि मामलों को निरस्त करने की मांग को लेकर स्वामी द्वारा दायर फौजदारी मूल याचिकाएं बुधवार को उनके सामने विचार के लिए रखी गईं। स्वामी अदालत में मौजूद थे। न्यायाधीश ने छह मामलों में निचली अदालत में स्वामी को निजी उपस्थिति से छूट दी।
इससे पहले शहर लोक अभियोजक एमएल जगन ने जयललिता की तरफ से स्वामी के खिलाफ उनके बयानों तथा ट्वीट को लेकर मामले दर्ज़ कराए थे।