व्यापम घोटाला: दो लोगों को सुनायी गयी तीन साल की कठोर कैद की सजा

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व्यापम घोटाला: दो लोगों को सुनायी गयी तीन साल की कठोर कैद की सजागाँव कनेक्शन

भोपाल (भाषा)। भोपाल की एक विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने घोटाले से प्रभावित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा वर्ष 2013 में पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए करायी गयी लिखित परीक्षा में गड़बड़ी करने को लेकर दो व्यक्तियों को तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनायी है।

व्यापम के विशेष सरकारी वकील सतीश दिनकर ने बताया कि कल अपने फैसले में विशेष सीबीआई (CBI) न्यायाधीश आरके चौबे ने मुरैना निवासी रामवीर रावत और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सुशील कुमार प्रजापति को दोषी ठहराया। उन्होंने दोनों पर 5000-5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई (CBI) के अनुसार प्रजापति ने रावत की जगह परीक्षा दी थी।

न्यायाधीश ने दोनों को भादसं की धारा 468 और अन्य धाराओं और मध्यप्रदेश मान्यताप्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत दोषी पाया। मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड जिसे ‘व्यापम' नाम से भी जाना जाता है, व्यापक परीक्षा और भर्ती घोटाले से घिर गया था। इसमें बड़े-बड़े नेताओं और बिचौलियों की कथित संलिप्तता हैं।

 

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