उत्तर प्रदेश में बनेंगे 12 हजार ग्राम्य सचिवालय

Rishi MishraRishi Mishra   26 April 2017 5:37 PM GMT

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उत्तर प्रदेश में बनेंगे 12 हजार ग्राम्य सचिवालयबुंदेलखंड में पंचायत में बैठे पंच।                                                                                   फोटो : विनय गुप्ता

लखनऊ। प्रदेश में प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक ग्रामीण सचिवालय बनेगा। जहां उस न्याय पंचायत से जुड़ी सात ग्राम पंचायतों की समस्याओं और अन्य मुद्दों पर ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। प्रदेश की 59 हजार पंचायतों को इन ग्रामीण सचिवालयों से लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से पंचायत राज विभाग की ओर से कहा गया है कि, वे ग्रामीण सचिवालय का काम शुरू करवा दें। इन ग्राम पंचायतों के निर्माण को लेकर ग्राम समाज की जमीन का उपयोग होगा। बहुत जल्द ही ई टेंडरिंग के जरिये इनका निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लोकसंकल्प कल्याण पत्र में जनता के लिए ये वादा पहले ही किया था। पार्टी की ओर से कहा गया था कि गांव में पंचायतों के बेहतर कामकाज के लिए एक लघु सचिवालय की आवश्यकता है। भाजपा सरकार आने की दशा में इस पर काम शुरू हो गया है।

अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक ग्राम सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। आबादी के हिसाब से सात या पांच ग्राम पंचायतों को मिला कर एक न्याय पंचायत बनती है। जिसके तहत आने वाले प्रधानों, पंचायत अधिकारियों को अपने कामकाज के संचालन के लिए एक जगह मिल जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण अपनी तमाम शिकायतों को भी इसी ग्रामीण सचिवालय में दर्ज करा सकेंगे। 59000 ग्राम पंचायतें प्रदेश में हैं। जबकि न्याय पंचायतों की संख्या लगभग 12 हजार है। ऐसे में करीब 12000 ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाएगा।

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पंचायतों में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू करने के आदेश

जिला पंचायतों में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी की ओर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि ई-टेण्डरिंग में पारदर्शिता के साथ खुली बोली की प्रक्रिया अपनायी जाये तथा निविदा खोले जाने के समय यह ध्यान रखा जाये कि जिलाधिकारी का प्रतिनिधि अवश्य उपस्थित रहे। जिला पंचायतों में निविदायें आमंत्रित करने पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। यह आदेश दोनो प्रकार की निविदाओं यथा-नीलामी एवं निर्माण कार्य पर लागू होगी।

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