इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने होंडा कार के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किए 

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने होंडा कार के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किए होंडा कार 

इलाहाबाद (भाषा) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शहर के निवासी अमित कुमार श्रीवास्तव द्वारा दायर एक याचिका पर दिग्गज वाहन कंपनी होंडा कार्स के दो शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। यह याचिका खराब कार की डिलीवरी के संबंध में दायर की गई। न्यायमूर्ति पंकज नकवी की एकल पीठ ने इस जापानी कंपनी के चेयरमैन और कंपनी की भारतीय अनुषंगी के सीईओ को कल ये नोटिस जारी किए।

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श्रीवास्तव के वकील अनूप त्रिवेदी के मुताबिक, ‘‘याचिकाकर्ता ने दो साल पहले होंडा अमेज कार खरीदी थी और कार खरीदने के कुछ ही दिनों के भीतर इसमें गडबडी पैदा हो गई। उन्हें बताया गया कि कार के इंजन में विनिर्माण संबंधी गडबडी है जिसे दूर करने में काफी खर्च आएगा।''


इलाहाबाद उच्च न्यायालय

त्रिवेदी ने कहा, ‘‘इसके बाद, याचिकाकर्ता ने शहर की निचली अदालत में एक शिकायत दर्ज कराई और अदालत ने सीईओ और शहर में कंपनी डीलर के महाप्रबंधक को सम्मन जारी किए। हालांकि, कंपनी के शीर्ष कार्यकारियों को सम्मन जारी करने के उनके अनुरोध पर निचली अदालत द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।''

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वकील ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता इस बात से भी असंतुष्ट थे कि ये सम्मन भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत जारी नहीं किए गए, इसलिए उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई ताकि निचली अदालत को उचित निर्देश जारी किए जा सकें।''

त्रिवेदी ने कहा, ‘‘अदालत ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।''

       

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