गायत्री की जमानत पर हाईकोर्ट की रोक, रिहा नहीं होंगे

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गायत्री की जमानत पर हाईकोर्ट की रोक, रिहा नहीं होंगेगायत्री प्रजापति। (फाइल फोटो)

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार के आवेदन पर सामूहिक बलात्कार के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत देने का आदेश शुक्रवार को रोक दिया। 25 अप्रैल को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा जमानत दी गई थी।

आदेश को पारित करने, मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले ने पुलिस को दो अन्य आरोपियों को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने अदालत के सामने कहा था कि याचिका को शुक्रवार को ही लिया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला था। यह सरकार के वकील ने अनुरोध किया था कि गायत्री को 25 अप्रैल 2017 को सही तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना जमानत दी गई। हालांकि, गायत्री को जेल से नहीं छोड़ा गया क्योंकि पुलिस ने दो अन्य मामलों में न्यायिक रिमांड की मांग की थी, जो कि सभी आरोपों में था।

एक अनिर्धारित आदेश में हाईकोर्ट ने न केवल निर्देश दिया कि 25 अप्रैल के जमानत आदेश को रोक दिया गया लेकिन उसने पुलिस को दो अन्य आरोपी विकास और पिंटू को हिरासत में लेने का निर्देश भी दिया। अदालत ने दो महीने बाद अगली सुनवाई के लिए करने का फैसला किया है।

    

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