उन्नाव गैंगरेप मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला लिया है। मामले में उन्नाव के बांगरमऊ विधायक का नाम रेप के आरोपी के रूप में आ रहा है। विधायक के खिलाफ अपहरण, बलात्कार आईपीसी की धारा 363,366,376,506 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एसआईटी की शुरूआती रिपोर्ट में कुलदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। आपको बतादें कि 260 दिन बाद विधायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा पीड़िता की मां की तहरीर पर उन्नाव के माखी थाने में दर्ज हुआ। कुलदीप के साथ शशि सिंह भी नामजद है। पीड़िता की मां की तहरीर में दो लोगों पर रेप का नामजद मुकदमा दर्ज।
जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई अपनी जांच और विवेचना के बाद तय करेगी कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो या नहीं।
Nobody is defending him(#KuldeepSinghSengar), all we are saying is that we have to hear both sides. Now case has been given to CBI, they will decide on arrest: OP Singh,UP DGP #UnnaoCase pic.twitter.com/8vBYvJdn4x
— ANI UP (@ANINewsUP) April 12, 2018
वहीं उन्नाव जिलाधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट में जिला अस्पताल की लापरवाही भी सामने आई है ।जिसके बाद डॉक्टर डीके द्धिवेदी सीएमएस, डॉ प्रशांत उपाध्याय, ईएमओ को निलंबित किया गया है साथ ही डॉ. मनोज कुमार आर्थोसर्जन, डॉ. जीपी सचान सर्जन और डॉ. गौरव अग्रवाल को उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में कमी के लिए अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। इसके अलावा सफीपुर सीओ कुंवर बहादुर सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई है।
Decisions of UP govt on Unnao rape case: FIR to be lodged under appropriate sections considering allegations of rape on Kuldeep Sengar&others. Case to be handed over to CBI for further investigation. 2 doctors & 1 CO to be suspended. Family of victim to be given adequate security pic.twitter.com/uKEQj6tNIn
— ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2018
बतादें देर रात विधायक कुलदीप सिंह एसएसपी दीपक कुमार से मिलने उनके कार्यालय आए थे। उस समय कयास लगाया जा रहा था कि सेंगर समर्पण करेंगे लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया और वापस लौट आए। सेंगर ने कहा कि मैं एसएसपी दफ्तर ये बताने आया था कि मैं भगोड़ा नहीं हूं।
आईपीसी की धाराएं
363
अपहरण के लिए
366
विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना
376
बलात्कार के लिए
506
अपराधिक धमकी के लिए
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