15 नवंबर से 10 दिसबंर तक यूपी के किसानों को मिलेगा सोलर पंप योजना का लाभ, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

दो से तीन हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 70 प्रतिशत और पांच हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

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15 नवंबर से 10 दिसबंर तक यूपी के किसानों को मिलेगा सोलर पंप योजना का लाभ, ऐसे कर सकते हैं आवेदन

लखनऊ। सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी समस्या सिंचाई को लेकर सोलर पंप योजना को लागू किया है, जिससे किसान न केवल सिंचाई व्यवस्था में बदलाव ला पाएंगे बल्कि कृषि में सुधार भी ला सकें। सोलर पंप पर किसानों को खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती।


सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों सोलर पंप भेंट के रूप में दिये गए। श्रीकांत शर्मा (उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री) ने ट्वीट पर भी लोगों को इस योजना के बारे मंं जानकारी दी। उन्होंने लिखा था कि "2 और 3 हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 70 फीसदी की सब्सिडी और 5 हार्स पावर के सोलर पंप पर 40 फीसदी की सब्सिडी किसान भाईयों को दी जाएगी। योगी सरकार ने कृषिक्षेत्र में विकास करने के उद्देश्यों से सोलर पंप की योजना शुरू की है।"

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'पहले आओ पहले पाओ' के नियम पर लागू की गई योजना

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक कार्यक्रम में बताया, "10 हजार किसानों को अनुदान पर सोलर पंप देने का फैसला किया गया है। ये पंप 'पहले आओ पहले पाओ' के नियम के आधार पर दिए जाएंगे।" पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने बताया, "सोलर पंप के लिए 'पहले आओ पहले पाओ' का नियम 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक लागू रहेगा। ऐसे किसान जो सोलर पंप के लिए पहले ड्राफ्ट दे देंगे उन्हें हम पहले सोलर पंप दे देंगे। दो से तीन हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 70 प्रतिशत और पांच हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।"

"किसानों को दलहन व तिलहन के बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे।" यह बात भी उन्होने बताई।

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सरकार दे रही है योजना में यह लाभ

1) सोलर पंप योजना का प्रमुख लक्ष्य साल 2018 के अंत तक सभी क्षेत्रों में 24 घंटे तक बिजली पहुंचाना है।

2) सरकार बिजली की किल्लत वाले इलाकों में सोलर पंप लगाकर किसी सरकारी एजेंसी से बोरिंग कराएगी ताकि एक गांव मजरे में सोलर पंप लगने से कई किसानों को राहत मिल सके।

3) योजना के तहत अधिकतर किसानों को लाभ पहुंचेगा।

आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज

1) बैंक पासबुक

2) पहचान पत्र की फोटोकॉपी

3) किसानों को पंजीकरण कराने के लिए अपने साथ खतौनी यानी भुमि अभिलेख की कॉपी या असली दस्तावेज भी ले लानें होंगे।

   

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