कोरोना संकट के बीच इसी महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दी है।
जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोन महामारी के इस दौर में हमने परेशान करने वाली खबर सुनी है। जानकारी मिली है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
बेंच ने कहा, एक तरफ तो केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए सख्ती की जरूरत बताई है, वहीं यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है।
शीर्ष अदालत ने यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब देने का कहा है। कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी ऐसे में इससे पहले मामले की सुनवाई होना जरूरी है।
कांवड़ यात्रा के लिए अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वालों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लागू किए जाने पर भी विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाए: मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) July 13, 2021
उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी गई है, मुख्यमंत्री ने 13 जुलाई को आवश्यकता के अनुसार आरटी-पीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी लागू किए जाने का निर्देश दिए हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर मंगलवार 13 जुलाई को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी।