कल रात से शुरू हो गया लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे का टोल प्लाजा, जानिये कितना देना होगा टोल टैक्स 

Toll tax

कन्नौज। लखनऊ-आगरा प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट) एक्सप्रेस-वे पर सफर करने पर अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। कल रात से दोपहिया वाहनों से लेकर भारी वाहनों तक टोल टैक्स वसूला जाएगा। मार्ग की दूरी करीब 302 किमी है।

एक्सप्रेस-वे कार्यदायी संस्था एफकान के प्रशासनिक अधिकारी अरविंद तिवारी बताते हैं, ‘‘19 जनवरी की रात से लखनऊ और आगरा से चढ़ने वाले वाहनों से टोल टैक्स लिए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीच से चढ़ने वाले वाहनों से अभी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। अभी कर्मचारियों की कमी इसकी वजह है।’’

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प्रशासनिक अधिकारी आगे बताते हैं कि ‘‘कन्नौज में 22 जनवरी से टोल टैक्स शुरू होगा। दोपहिया वाहनों से भी टोल पड़ेगा। आगरा से लखनऊ तक चैपहिया हल्के वाहन से 570 रूपए लिया जाएगा। औसत टोल शुल्क प्रति किमी 1.88 रुपए प्रति किमी और 1.97 रुपए प्रति किमी है।’’ वाहनों के हिसाब से शुल्क में अंतर है।

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कन्नौज के फगुहा और ठठिया में मेरी कार्यदायी संस्था के टोल आते हैं। इसके अलावा नागार्जुन कंस्ट्रक्शन के भी टोल हैं। तालग्राम, कानपुर जिले के अरौल और उन्नाव के बांगरमऊ में भी टोल प्लाजा बनाए गए हैं। अभी लिखित में नहीं आया है, लेकिन कन्नौज में 22 जनवरी से टोल लिया जाएगा।

अरविंद तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी, एफकान- कन्नौज

एक तरफ का इतना पड़ेगा टोल

  • कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन से 570 रूपए
  • हल्के व्यवसायिक व मिनी वाहन से 905 रूपए
  • बस व दो चक्का ट्रकों से 1815 रूपए
  • भारी निर्माण कार्य मशीन व बड़ी गाड़ी से 2785
  • माल वाहक गाड़ी व सात चक्के से अधिक बड़ी गाड़ियों से 3575

नोट- यह शुल्क लखनऊ से आगरा तक व 31 मार्च 2018 तक का है। इसके बाद शुल्क 25 फीसदी बढ़ जाएगा।

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एंबुलेंस समेत इनसे नहीं लगेगा शुल्क

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय व राज्य मंडलीय पीठासीन अधिकारी, लोकसभा व राज्यसभा के विरोधी दल के नेता, विधानमंडल के विरोधी दल नेता, विधान परिषद के सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीष व न्यायमूर्ति, केंद्रीय व राज्यमंत्री, राज्य सरकार के सचिव, सरकारी वाहन, रक्षा मंत्रालय अर्द्धसैनिक बल, पुलिस व केंद्रीय राज्य सशस्त्र बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग, एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण अधिकारी, एंबुलेंस को छूट के दायरे में रखा गया है।

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