बुजुर्ग मजदूरों को सरकार हर माह देगी पेंशन

Harinarayan ShuklaHarinarayan Shukla   24 Jun 2017 2:09 PM GMT

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
बुजुर्ग मजदूरों को सरकार हर माह देगी पेंशनश्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को मिलेगी पेंशन

गोंडा। अगर आप मजदूरी कर रहे हैं और अापकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है,तो श्रम विभाग आपको एक हज़ार रूपए की पेंशन हर माह देगा। उत्तर प्रदेशभवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अपनी नई पेंशन योजना लानेे जा रहा है,जिसकी तैयारी में श्रम विभाग जुट गया है।


श्रम विभाग ने यह महसूस किया कि बुजुर्ग मजदूर की ताकत 60 साल के बाद इतनी नहीं रहती कि वह हर दिन मेहनत कर सकें, ऐसे में श्रम विभाग में पंजीकृत उन मजदूरों की सूची बनायी जा रही है जिनका उम्र 60 साल हो गई है। ऐसे में मजदूर अपनी पेंशन की अर्जी उपश्रमायुक्त, एसडीएम, बीडीओ के यहां दी जा सकती है।

ये भी पढ़ें- एक मजदूर जिसकी कहानी को 1,20,000 से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं, आप भी पढ़िए

उपश्रमायुक्त देवीपाटन मंडल शमीम अख्तर ने बताया ,'' तहसीलवार पंजीकृत मजदूरों की सूची तैयार कर ली गई है और यह जानकारी उनके ग्राम प्रधानों को दी जा रही है। इससे इनके पेंशन अर्जी जल्द से आ सके और उसके बाद समिति के समक्ष रखा जा सके। यह पुनीत कार्य है कि 60 साल के बाद मजदूर को एक हजार रूपए हर माह मिल सकेंगे।''

ये भी पढ़ें- कानपुर श्रम विभाग ने छापा मार कर छुड़ाए आठ बाल मजदूर

मजदूर की पेंशन के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनेगी जिसमें डीएम ,सीडीओ अध्यक्ष, उपश्रमायुक्त सदस्य सचिव, सदस्य जिला समाज कल्याण अधिकारी होंगे। हर तीन माह पर मजदूरों की अर्जी पर विचार के लिए समिति बैठक करेगी और निर्णय लेगी। इसमें मजदूर अन्य विभाग से पेंषन तो नहीं पा रहा है, यह देखा जाएगा ।इसके बाद हर माह पेंशन मजदूर के खातें में जाएगी। अप्रैल में माह में जीवित का प्रमाण पत्र देना होगा। खास बात अगर पति व पत्नी दोनों मजदूर हैं तो दोनों पेंशन पा सकते हैं।

तहसीलवार चिन्हित हुए मजदूर

श्रम विभाग तहसीलवार मजदूरों को चिन्हित किया है,जिन्होंने 60 साल की दहलीज पार कर लिया है। इसमें तरबगंज तहसील में 63, सदर तहसील में 50, मनकापुर में 61 व कर्नलगंज में सात लोग पाये गये हैं,जिनकी उम्र 60 पूरी हो गई और विभाग में पंजीकृत हैं।

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।

     

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.