विवाह पंजीकरण में धार्मिक रीति रिवाज में दखल नही, मुसलमानों को चार विवाह तक पंजीकरण की सुविधा

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विवाह पंजीकरण में धार्मिक रीति रिवाज में दखल नही, मुसलमानों को चार विवाह तक पंजीकरण की सुविधामुसलमानों को चार विवाह तक पंजीकरण की सुविधा

लखनऊ (भाषा)। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है लेकिन इसके तहत किसी धार्मिक रीति रिवाज में कोई दखलंदाजी नहीं की गयी है और मुसलमानों के लिये चार विवाह तक पंजीकरण की सुविधा दी गयी है।

उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम अगर एक से अधिक शादियां कर चुके हैं या करने वाले है तो उन्हें अपने प्रत्येक विवाह का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण फार्म में मुस्लिमों के लिये चार शादियां तक पंजीकृत कराने की सुविधा होगी। लेकिन ऐसा अन्य धर्मो के लोगों के मामले में नहीं है। अन्य धर्मो के मामले में पहली पत्नी के रहते दूसरे विवाह की अनुमति नहीं है।

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गौरतलब है कि कल उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गो को पंजीकरण कराना जरुरी होगा। मुस्लिमों को भी अपने निकाह का पंजीकरण कराना होगा। लेकिन इस पंजीकरण सुविधा की शुरुआत में अभी करीब 15 दिन का समय लग सकता है क्योंकि प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह नोटिफिकेशन के लिये जायेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्टांप और निबंधन विभाग इसका क्रियान्वयन करायेगा।

प्रदेश के महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार ने कहा, ''सरकार का किसी धर्म के रीति रिवाज में दखल देने का कोई इरादा नही है। अगर मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां है तो उसे परेशान होने की जरुरत नही है। मुस्लिम व्यक्ति जब अपना विवाह पंजीकरण करायेंगे तो उनके पास चार विवाह तक पंजीकृत कराने का मौका होगा। उसके लिये उन्हें अलग अलग पंजीकरण फार्म भरने होंगे।''

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उन्होंने कहा कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने एक शादी अभी की है और दो साल बाद दूसरी शादी करता है तो अभी अपनी पहली शादी का पंजीकरण करा ले। बाद में जब दूसरी शादी करे तो तब दूसरी शादी का पंजीकरण करा लें। लेकिन अगर अभी तक वह एक से अधिक शादियां कर चुका है तो उसे अपनी हर शादी का पंजीकरण कराना होगा। मुस्लिम समाज के लोगों को चार शादियों के पंजीकरण की सुविधा होगी लेकिन हिन्दू या अन्य धर्मो के लोगो की एक ही शादी पंजीकृत हो पायेगी।

कुमार ने बताया कि इस विवाह पंजीकरण के लिये किसी वकील की जरुरत भी नही पड़ेगी। लोग घर बैठे अपने कंप्यूटर पर अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते है। इसके लिये स्टांप और निबंधन विभाग की वेबसाइट पर विवाह पंजीकरण पेज पर जाकर व्यक्ति को और अपनी पत्नी का आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद उसके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आयेगा। इस पासवर्ड को पंजीकरण पेज पर डालना होगा। जैसे ही ओटीपी डाला जायेगा उस व्यक्ति और उसकी पत्नी का पूरा विवरण विवाह पंजीकरण फार्म में अपने आप आ जायेगा जो कि आधार कार्ड में दर्ज है। यहां तक कि दोनों की फोटो भी आ जायेगी। इसमें शादी का कार्ड लगाने और शादी का फोटो लगाने की भी जरुरत नही होगी।

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इसके बाद इस पंजीकरण फार्म में विवाह की तारीख और विवाह का स्थान और शहर भरना होगा। आनलाइन बैकिंग की मदद से 10 रुपये की फीस जमा करनी होगी। अगर शादी एक वर्ष पुरानी है तो दस रुपये लेकिन अगर शादी पुरानी है तो 50 रुपये फीस भरनी होगी। इतना करने के बाद शादी का पंजीकरण हो जायेगा और शादी के पंजीकरण का एक नंबर मिल जायेगा। इस शादी के सार्टिफिकेट को ईमेल पर भी प्राप्त किया जा सकता है या फिर किसी साइबर कैफे से जाकर इस सार्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर किया जा सकता है। बस, पंजीकरण नंबर याद रखना होगा।

प्रमुख सचिव महिला कल्याण रेणुका कुमार के अनुसार विवाह पंजीकरण बहुत जरुरी है, क्योंकि जब कोई अपने पति या पत्नी के साथ विदेश यात्रा को जाता है तो वीजा के लिये इस पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सी सरकारी सुविधाओं में आप विवाहित है या नही इस बारे में पूछा जाता है। सरकारी कागजो में जहां यह पूछा जायेगा वहां विवाहित होने के साथ विवाह पंजीकरण का नंबर भी डालना जरुरी होगा। चूंकि यह नंबर आनलाइन रजिस्टर्ड होगा, इसलिये किसी की भी वैवाहिक स्थिति के बारे में सरकार को तुरंत पता चल जायेगा।

कुमार ने कहा कि कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। अब यह नोटिफिकेशन के लिये भेजा जायेगा, जिसमें कम से कम 15 दिन का समय लग जायेगा। उसके बाद स्टांप और निबंधन विभाग इसका क्रियान्वयन करायेगा।

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