यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को छोड़ना होगा सरकारी आवास, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास छोड़ने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास पर आजीवन आवास कानून रद कर दिया है। आदेश के बाद अखिलेश सहित पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करना होगा।

इस फैसले से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन डी तिवारी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती को लखनऊ स्थित सरकारी आवास छोड़ना होगा। बता दें कि साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ने का निर्देश दिया था।

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लेकिन अखिलेश सरकार ने तब पुराने कानून में संशोधन कर यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट ऐंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला की सुविधा दिलाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कानून को अमान्य घोषित किया।

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