अब 28 जिलों की जनता नहीं रहेगी भूखी, खाद्य सुरक्षा कानून लागू

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अब 28 जिलों की जनता नहीं रहेगी भूखी, खाद्य सुरक्षा कानून लागूगाँव कनेक्शन

लखनऊ। प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून 2013 लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही सभी को खाने का कानूनी हक मिल जाएगा। अब हर महीने बीपीएल कार्डधारक लाभार्थियों के प्रत्येक सदस्य को पांच किलो अनाज कम दामों में दिया जाएगा।

इसके तहत हर महीने पांच किलो अनाज कम दामों में दिया जाएगा। इसमें दो किलो चावल, तीन किलो गेहूं और मोटा अनाज होगा। खाद्य सुरक्षा कानून के मुताबिक तीन रुपए किलो चावल, दो रुपए किलो गेहूं और एक रुपए किलो मोटा अनाज मिलेगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय बने खाद्य सुरक्षा कानून 2013 को लागू करने का अधिकार राज्यों को दिया गया था। दो साल की भारी जद्दोजहद के बाद अखिलेश यादव सरकार ने इसे 1 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया है। पहले खाद्य सुरक्षा कानून 24 जिलों में लागू किया जाना था। बुन्देलखंड की ताजा स्थिति को देखते हुए इसमें महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर व झांसी को शामिल किया गया।

इन जिलों के लोगों को मिला खाद्य सुरक्षा का अधिकार

एक जनवरी से बिजनौर, बुलन्दशहर, इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, अमरोहा, औरैया, बागपत, बस्ती, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, कन्नौज, कानपुर नगर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सन्तकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया है।

जिलाधिकारी करेंगे निगरानी

इन सभी 28 जिलों के जिलाधिकारियों को इस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार सभी उपजिलाधिकारियों को तहसील स्तरीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के बाकी 47 जिलों में यह कानून एक मार्च से लागू किया जाएगा। 

 

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