कोर्ट के कहे बिना जीएम सरसों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति नहीं:केंद्र
गाँव कनेक्शन 24 Oct 2016 8:32 PM GMT
नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को भरोसा दिलाया कि वह उसकी अनुमति के बगैर जीएम सरसों के बीजों को वाणिज्यिक तौर पर जारी करने की मंजूरी नहीं देगी।
प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली एक पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर जीएम सरसों की फसल की खेती के परीक्षण और इसको वाणिज्यिक रूप से जारी करने करने की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला होता है तो पहले इसकी अनुमति उच्चतम न्यायालय से ली जाएगी।
इस पीठ में ठाकुर के अलावा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और एल नागेश्वरा राव शामिल हैं। रोहतगी ने पीठ के समक्ष कहा, अगर हमें जीएम फसल के खेत परीक्षण अथवा वाणिज्यिक रूप से जारी करने के लिए आगे बढ़ना है, तो हम अनुमति प्राप्त करने के लिए न्यायालय आयेंगे।' उच्चतम न्यायालय इस मामले में अब चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने जीएम सरसों को वाणिज्यिक रुप से जारी करने पर रोक को अगले आदेश तक रोक दिया था।
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