घरेलू सिलेंडर पर 50 लाख तक का होता है बीमा, ऐसे जानिये सिलेंडर की एक्सपायरी डेट

Mohit AsthanaMohit Asthana   2 Aug 2017 10:30 AM GMT

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घरेलू सिलेंडर पर 50 लाख तक का होता है बीमा, ऐसे जानिये सिलेंडर की एक्सपायरी डेटसिलेंडर का भी हाेता है बीमा। 

लखनऊ। आज हर चीज का बीमा होता है चाहे वों इंसान हो मकान हो या जानवर हो, लेकिन क्या आपको पता है आपके किचन में रखे सिलेंडर का भी बीमा होता है। यदि सिलेंडर से कोई भी हादसा होता है तो आप बीमे के लिये क्लेम कर सकते है। गैस सिलेंडर से हादसा होने पर गैस कंपनी से 50 लाख तक का बीमा क्लेम किया जा सकता है। आपको बतादें कि बीमा के लिये चुकाया जाने वाला प्रीमियम सिलेंडर रीफिल कराने वाले भुगतान में सम्मिलित होता है। लेकिन ग्राहकों को इसकी जानकारी न होने के कारण वो लाभ नहीं उठा पाते।

आरटीआई में हुए खुलासे के मुताबिक गैस कनेक्शन लेते ही उपभोक्ता का 10 से 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा हो जाता है। गैस सिलेंडर से हादसा होने पर पीड़ित बीमा क्लेम कर सकता है। बड़ी दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपये तक के क्लेम का भी प्रावधान है।

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ऐसे करते है क्लेम

दुर्घटना होने के 24 घंटे के अंदर संबंधित एजेंसी और लोकल थाने को सूचना देनी होती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होता है। इसके बाद मामला क्षेत्रीय कार्यालय और बीमा कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय को सौंप दिया जाता है।

सिलेंडर की भी होती है एक्सपायरी डेट

जिस तरह से खाने पीने की चीजों की एक्सपायरी डेट होती है ठीक उसी तरह से घर के किचन में रखे सिलेंडर की भी एक्सपायरी होती है लेकिन ये बात शायद ही लोगों को पता है खासकर गृहणियों को। डिलीवरी ब्वॉय से हम सिलेंडर ले तो लेते है लेकिन जानकारी न होन की वजह से सिलेंडर बिना एक्सपायरी चेक किये ही ले लेते है। कई बार जानकारी के अभाव में हादसा भी हो जाता है।

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ऐसे करें पहचान

सिलेंडर के ऊपरी हिस्से में अंदर की ओर एक्सपायरी माह और वर्ष लिखा होता है। माह अंग्रेजी के अक्षरों A-B-C-D के रूप में लिखा होता है। A वर्ष की पहली तिमाही यानि मार्च माह को दर्शाता है, B दूसरी तिमाही यानि जून माह को दर्शाता है, C तीसरी तिमाही यानि सितंबर माह और D चौथी तिमाही यानि दिसंबर माह को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके सिलेंडर पर लिखा है B-20 तो इसका मतलब है ये सिलेंडर जून 2020 को एक्सपायर हो जायेगा। अगर सिलेंडर एक्सपायर डेट का है तो एजेंसी में शिकायत दर्ज कराएं।

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