कंपनियों के पंजीकरण के लिए समयसीमा तीन महीने बढ़ी
Sanjay Srivastava 12 Jan 2017 4:02 PM GMT
चेन्नई (भाषा)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास पंजीकरण कराने को लेकर समयसीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।
श्रम एवं रोजगार सचिव एम सत्यवति ने कहा, ‘‘हमने कंपनियों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ईपीएफओ के पास पंजीकरण कराने के लिए कहा है, अब हमने समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दी है, पहले यह 31 दिसंबर 2016 थी।'' उन्होंने कहा, ‘‘हो सकता है कि कंपनियां बिना पंजीकरण के तीन साल या पांच साल अथवा उससे अधिक समय से काम कर रही होंगी। हमने उनसे आगे बढ़कर पंजीकरण कराने को कहा है, ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।''
मंत्रालय कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह कदम उठा रहा है। सचिव ने कहा, ‘‘....हमहारी शीर्ष प्राथमिकता कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, वेतन सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।''
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