आईएएस और पीसीएस के झगड़े में दोबारा हुई एलडीए बोर्ड मीटिंग

Rishi MishraRishi Mishra   26 Dec 2016 7:48 PM GMT

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आईएएस और पीसीएस के झगड़े में दोबारा हुई एलडीए बोर्ड मीटिंगलखनऊ विकास प्राधिकरण।

लखनऊ। एक आईएएस और पीसीएस अफसर की लड़ाई में जनता से जुड़े अनेक फैसले करीब पांच दिन तक फंसे रहे। उनको अनुमोदन नहीं मिला। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव अरुण कुमार ने विगत बुधवार को बोर्ड मीटिंग के ठीक दिन छुट्टी ले ली और बोर्ड प्रस्तावों पर दस्तख्त नहीं किये।

वे सचिव के काम अपर सचिव से बांटे जाने और कुछ अन्य मुद्दों पर तत्कालीन वीसी से नाराज बताए जा रहे थे। उनके भाग न लेने से तकनीकी रूप से बोर्ड मीटिंग पूरी ही नहीं हुई, जिसके बाद में एलडीए के निवर्तमान वीसी डॉ. अनूप कुमार यादव ने खतरे को भांपते हुए खुद भी बोर्ड मीटिंग को अनुमोदित नहीं किया। उसी शाम अनूप कुमार को उनके पद से हटा कर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह को वीसी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। आखिरकार सोमवार को एक बार फिर से एलडीए की बोर्ड मीटिंग बापू भवन में प्रमुख सचिव आवास सदाकांत की मौजूदगी में करवाई गया। नये वीसी के हस्ताक्षर के बाद सभी पुराने प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई।

एलडीए के सचिव अरुण कुमार ने औपचारिक तौर पर ऐसी किसी नाराजगी को लेकर इन्कार किया है। उनका कहना है कि मैं बुधवार को बीमार था, इसलिए मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था।

आवासीय भूखंडों पर अस्पताल, होटल और स्कूल

एलडीए की आवासीय कॉलोनियों में अब किसी भी घर में बैंक, नर्सिंग होम, होटल, स्कूल, जिम आदि व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करना आसान हो गया है। डीएम सर्किल रेट की बजाए एलडीए के सेक्टर रेट के अनुसार प्रभाव शुल्क जमा कर आवसीय परिसर में चल रही अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों को वैध किया जा सकेगा। नियमावली में बदलाव कर एलडीए बोर्ड ने सोमवार को इसे मंजूरी दे दी है। एलडीए की बोर्ड बैठक में इन फैसलों को मंजूरी दे दी गई। बैठक में 21 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रमुख सचिव आवास सदाकांत, उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह और अधिकांश समेत अन्य अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

नेता और अफसरों से जुड़े कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आवासीय भूखंडों के व्यवसायिक भू उपयोग में परिवर्तन करने के लिए एलडीए ने कुछ राहत दे दी है। इसके लिए अभी तक भू उपयोग परिवर्तन शुल्क डीएम सर्किल रेट के आधार पर जमा करना होने का नियम था। लेकिन बुधवार को एलडीए बोर्ड ने एलडीए के सेक्टर दर के आधार पर लैंड यूज चेंज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेक्टर रेट यानी एलडीए के भूमि की दरों के आधार पर परिवर्तन शुल्क जमा करके भू उपयोग परिवर्तन कराया जा सकेगा। अपर सचिव सीमा सिंह ने बताया कि शासनादेश 2010 के तहत यह निर्णय लिया गया है।

सेक्टर रेट का 25, 50 व 100 प्रतिशत देना होगा शुल्क

12 मीटर, 18 मीटर व 24 मीटर तथा 30 मीटर या इससे अधिक चौड़े मार्ग पर आवासीय भू उपयोग के लिए व्यावसायिक भू उपयोग के लिए एलडीए में प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित शासनादेश एवं नियमावली के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भू उपयोग परिवर्तन के लिए एलडीए को 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मु य नगर नियोजक जेएन रेड्डी ने बताया कि जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित भू उपयोग बदलने के लिए सेक्टर रेट का 25, 50 व 100 प्रतिशत भू उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करना होगा। नई व्यवसथा लागू होने से उदाहरण के तौर पर गोमती नगर का आकलन करें तो यहां प्रति वर्ग मीटर एलडीए को करीब 13 हजार 500 रुपए कम मिलेंगे।

पार्क फेंसिंग, कार्नर व चौड़ी सड़क पर लगेगा 20 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क

भवनों व भूखंडों में भूमि के मूल्य पर कार्नर के लिए 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग के लिए 5 प्रतिशत तथा 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त देना शुल्क देना होगा। जिस स पत्ति में तीनों गुण होंगे उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक होगा। वहीं विभूति खंड को छोड़कर व्यवसायिक भूखंडों व दुकानों तथा का प्लेक्स में भूमि की दर आवासीय की दोगुनी होगी।

यह होंगी शर्तें

  • 18 मीटर चौड़े मार्गों पर फुटकर दुकानें
  • 24 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर भूखंड के अधिकतम 30 प्रतिशत भू मिश्रित उपयोग
  • 18 मीटर चौड़े मार्गों पर भोजनालय, रेस्टोरेंट, राजकीय, कार्यशाला, धर्मशाला, रैनबसेरा, अस्पताल, वाचनालय, संगीत एवं नृत्य अकादमी
  • 24 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर होटल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सर्कस मेला, पेट्रोल पंप, बैंक, प्राथमिक शिक्षा संस्थान, हेल्थ, जिमनेजियम, क प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र आदि।

विकसित क्षेत्र के लिए एफएआर 3 व नए तथा अविकसित के लिए 4 एफएआर

गोमती नगर विस्तार के साथ ही गोमती नगर के वरदान और विराजखंड में सामुदायिक उपयोग की जमीन पर प्लॉटिंग का जो प्रस्ताव टाउन प्लानिंग विभाग ने बनाया था बोर्ड ने उसे निरस्त कर दिया। वरदान खंड के प्लॉट नंबर सीएफ.1/43 और विराजखंड के 2 हजार वर्ग मीटर जमीन को सामुदायिक से आवासीय करने की योजना थी।

यह भी हुए निर्णय

  • गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 4 और 6 का लेआउट बदलने की मंजूरी। सेक्टर 4 के 20 और 6 के 25 प्लॉटों के लेआउट में बदलाव किया गया है।
  • गोमती नगर विस्तार में विस्थापति किसानों को प्लॉट देने के लिए कमेटी गठित
  • 19 मृतक आश्रित संविदाकर्मी हुए नियमित।
  • 19 मृतक संविदाकर्मियों को नियमित वेतनमान देने का प्रस्ताव पास।
  • औरंगाबाद जागीर में ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप खोलेन की मंजूरी।
  • कैशरजहां स्कूल के लिए छोड़ी जमीन। देना होगा विकास शुल्क
  • ला-मार्टिनियर गल्र्स कॉलेज में बन रहा ऑडिटोरियम का नाम पूर्व प्रिंसपल फरीदा अब्राहम के नाम पर होगा।
  • कर्मचारियों के 5डे वीक के प्रस्ताव को नहीं मिल स्वीकृति

     

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