मुजफ्फरनगरः झगड़े में आंख गंवाने वाले व्यक्ति को 17 साल बाद मिला न्याय 

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मुजफ्फरनगरः झगड़े में आंख गंवाने वाले व्यक्ति को 17 साल बाद मिला न्याय अतिरिक्त जिला सत्र अदालत के न्यायाधीश डीसी सिंह ने अवनीश और प्रवीण को भादंसं की धारा 326 (गंभीर रुप से चोट पहुंचाने) के तहत दोषी पाया और दोनों भाइयों को 10 साल की कैद की सजा के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुजफ्फरनगर (भाषा)। दो भाइयों की पिटाई से अपनी एक आंख गंवाने वाले एक व्यक्ति को 17 साल बाद न्याय देते हुये यहां की एक अदालत ने अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त जिला सत्र अदालत के न्यायाधीश डीसी सिंह ने अवनीश और प्रवीण को भादंसं की धारा 326 (गंभीर रुप से चोट पहुंचाने) के तहत दोषी पाया और दोनों भाइयों को 10 साल की कैद की सजा के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील जितेन्द्र त्यागी ने बताया कि दोनों की पिटाई में पीड़ित विजयपाल की एक आंख चली गयी थी। विजयपाल ने दोनों भाइयों पर शामली जिले के फतेहपुर गाँव में बिजली चोरी करने का आरोप लगाया था जिसके बाद 16 जून 1999 को उसकी पिटाई की गयी थी।

      

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