जीएसटी एक अप्रैल से 16 सितंबर 2017 के बीच लागू करने की जरूरत : जेटली
Sanjay Srivastava 17 Dec 2016 2:32 PM GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि संवैधानिक बाध्यता की वजह से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को एक अप्रैल से 16 सितंबर 2017 के बीच लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद इस बाधा को सुलझाने की दिशा में काम कर रही है।
जेटली ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की 89वीं सालाना बैठक में कहा, "संवैधानिक बाध्यता की वजह से जीएसटी को लागू करने की समयसीमा एक अप्रैल से 16 सितंबर 2017 के बीच है। किसी को भी इससे छूट नहीं मिलेगी।"
जीएसटी को एक वर्ष की अवधि के भीतर लागू करने के लिए संविधान (101वें संशोधन) अधिनियम 2016 को 16 सितंबर को अधिसूचित किया गया था।
जेटली ने कहा, "जहां तक 16 सितंबर 2017 से मौजूदा कराधान का सवाल है तो मौजूदा कराधान व्यवस्था के तहत न ही केंद्र और न ही राज्य कर लगा सकते हैं।"
आदर्श रूप से तो जीएसटी को एक अप्रैल 2017 से लागू हो जाना चाहिए। यदि हम इससे पहले कर लेते हैं तो हमें नई प्रणाली के अनुकूल स्वयं को ढालने में मदद मिलेगी।अरुण जेटली केंद्रीय वित्त मंत्री
जेटली ने कहा कि केंद्रीय जीएसटी, समेकित जीएसटी और राज्यों के राजस्व में घाटे के एवज में मुआवजा दिए जाने के मामले पर फिलहाल मसौदा तैयार हो रहा है, जिसे संसद द्वारा पारित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "जीएसटी परिषद को अब बड़े फैसले लेने हैं। मुझे इन विधेयकों के पारित होने में कोई अड़चन नहीं दिख रही। मुद्दा सिर्फ क्षेत्राधिकार के आकलन का है।"
जेटली ने कहा कि दोहरे नियंत्रण या जीएसटी के आकलन पर किसका नियंत्रण रहेगा- केंद्र का या राज्य का, इसे परिषद में सुलझाने की जरूरत है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रत्येक निर्धारिती (व्यक्ति या संपत्ति जिसका आकलन किया जाना हो) का केवल एक बार ही आकलन होगा।
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