हिट एंड रन में देना होगा दो लाख रुपए तक का मुुआवजा, गडकरी बजट सत्र में पेश करेंगे मोटर विधेयक  

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हिट एंड रन में देना होगा दो लाख रुपए तक का मुुआवजा, गडकरी बजट सत्र में पेश करेंगे मोटर विधेयक  फोटो: विनय गुप्ता।

नई दिल्ली (भाषा)। भारत में सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार अब कड़े कानून लाने जा रही है। इसके मुताबिक अब हिट एंड मामले में पीड़ित को दो लाख रुपए तक का मुआवजा देना होगा। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में इस विधेयक में 10 लाख रुपए तक मुआवजा देने का प्रावधान है। विधेयक में तेज गति से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपए तक का जुर्माना रखा गया है जबकि बिना बीमा के गाड़ी चलाने के मामले में 2,000 रुपए का जुर्माना और तीन माह की सजा का प्रावधान है। हेलमेट पहने बिना दोपहिया चलाने पर 2,000 रुपए और तीन माह के लिये लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है।

किशोर अथवा नाबालिग द्वारा वाहन चलाते हुए कोई अपराध होने पर अभिभावक को भी शामिल करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत के लिए यहां इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम में गडकरी के अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू, गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर भी उपस्थित थे।

हर मिनट एक एक्सीडेंट, चार मिनट में एक मौत

सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें करीब डेढ़ लाख लोग अकस्मात ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस साल सड़क दुर्घटनाओं में 4.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि इन्हें कम होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘हर मिनट एक दुर्घटना होती है और प्रत्येक चार मिनट में एक मौत हो जाती है।'

राजमार्ग मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार देशभर में कुशल यातायात प्रणाली लाने की योजना बना रही है।

    

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