रेल टिकट रद्द कराने पर 10 हजार से ज्यादा का नकद रिफंड नहीं
गाँव कनेक्शन 11 Nov 2016 9:56 AM GMT

जबलपुर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार की रात से 500-1000 रुपये के नोट को अमान्य किए जाने के बाद रेल प्रशासन ने टिकट रद्द करने पर 10 हजार रुपये से ज्यादा की राशि नकद रिफंड न करने का फैसला लिया है।
पचिम रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि नौ नवंबर से 11 नवंबर के बीच रेल्वे आरक्षण कार्यालय से बुक किए गए टिकट को रद्द कराने पर 10 हजार रुपये से अधिक का रिफंड आने पर धन वापसी नकद नहीं दी जाएगी। यात्री को उसकी टिकट का रिफंड चेक द्वारा या नेट बैंकिंग द्वारा दिया जाएगा।
रेलवे के अनुसार, इस प्रकार के टिकट को रद्द करने के लिए यात्री को टिकट रद्दीकरण की निर्धारित समय सीमा के अंदर एक टीडीआर भरना होगा और साथ ही अपना ओरिजनल टिकट काउंटर पर जमा करना होगा। 10 हजार रुपये से अधिक का रिफंड होने पर धन वापसी चेक द्वारा या यात्री के खाते में ईसीएस द्वारा जमा की जाएगी।
More Stories