सलमान खान को अवैध शिकार मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली  

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सलमान खान को अवैध शिकार मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली   फिल्म अभिनेता सलमान खान।

जोधपुर (भाषा)। एक स्थानीय अदालत ने काले हिरण के शिकार के मामले में आज सिने अभिनेता सलमान खान और अन्य सह आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। अब इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट (जिला) दलपत सिंह राहपुरोहित ने सलमान खान और अन्य चार सह आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को आज अपने बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा था।

उनके खिलाफ दर्ज यह मामला वर्ष 1998 में कांकाणी गाँव में दो काले हिरणों के कथित शिकार से संबंधित है।

बचाव पक्ष के वकील केके व्यास ने कहा, ‘‘अदालत में आज पेशी से छूट की मांग करने वाले सभी आरोपियों की ओर से हमने संयुक्त आवेदन दिया था और अदालत ने इसकी इजाजत दे दी।'' अदालत ने मामले को 27 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने अदालत में फिल्मी कलाकारों को पर्याप्त सुरक्षा देने में असमर्थता जताई थी और इसके पीछे तर्क दिया था कि इसी दिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में शरीक होने के लिए शहर में हैं।


  

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