रिजर्व बैंक ने शादी के लिये 2.5 लाख रुपये की निकासी के लिये रखी कड़ी शर्तें 

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रिजर्व बैंक ने शादी के लिये 2.5 लाख रुपये की निकासी के लिये रखी कड़ी शर्तें प्रतीकात्मक फोटो (साभार: गूगल)

नई दिल्ली (भाषा)। शादी-विवाह के नाम पर अपने खातों से 2.5 लाख रुपये निकालने के लिये शादी का कार्ड, विवाह भवन और कैटरिंग सेवा देने वालों के किये गये अग्रिम भुगतान की प्रति देनी होगी। रिजर्व बैंक ने शादी के खर्च को पूरा करने के लिये माता या पिता के खातों से राशि निकालने के लिये ये कड़ी शर्तें रखी हैं। सरकार की शादी-विवाह के खर्च के लिये विशेष निकासी की सुविधा की घोषणा के चार दिन बाद रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में विस्तृत दिशानिर्देश सोमवार को जारी किया।

ऐसे लोगों की सौंपनी होगी सूची

निकासी की अनुमति आठ नवंबर के सरकार के निर्णय से पहले के उपलब्ध राशि से ही होगी। उसी दिन सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के नोट पर पाबंदी की घोषणा की थी। इतना ही नहीं यह राशि उसी शादी के लिये होगी जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो। बैंकों को यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की निकासी के लिये रिकार्ड रखें। उन्हें उन लोगों की सूची सौंपनी होगी जिन्हें उस राशि से भुगतान किया गया है।

घोषणा पत्र भी लेना होगा

नोटबंदी के निर्णय के बाद बैंक खातों से पैसे निकालने पर कुछ प्रतिबंध के कारण शादी-विवाह के मौसम में विशेष निकासी की सुविधा देखते हुए किया गया है। बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए निकासी पर कुछ पाबंदी लगाये गये हैं। अधिसूचना के अनुसार, ‘‘पैसा माता-पिता या वह व्यक्ति निकाल सकता है जिसकी शादी होनी है।'' इतना ही नहीं, उन लोगों की विस्तृत सूची भी होनी चाहिए जिसके भुगतान के लिये राशि निकाली गयी है। साथ ही ऐसे लोगों से घोषणापत्र भी लेना होगा कि उनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। सूची में यह भी होना चाहिए कि किस मकसद से प्रस्तावित भुगतान किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को परिवार को नकद के बिना एनईएफटी, आरटीजीएस, चैक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिये प्रोत्साहित भी करना चाहिए।

  

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