सतलज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

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सतलज यमुना लिंक नहर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेशसर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में सतलज-यमुना लिंक नहर के निर्माण को लेकर अधिग्रहित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का बुधवार को आदेश जारी किया और केंद्रीय गृह सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को रीसिवर नियुक्त किया।

हरियाणा की याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय ने आदेश दिया, ''आज की तारीख से संबंधित पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे और न्यायालय इस संबंध में आगे आदेश जारी करेगा।''

नहर के पंजाब में पड़ने वाले हिस्से की भूमि, कार्य, संपत्ति तथा हिस्से का रिसीवर नियुक्त करते हुए न्यायालय ने उन्हें बुधवार से लेकर एक सप्ताह के भीतर जमीनी हालात को लेकर एक रपट दाखिल करने को कहा।

पंजाब सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीनों को वापस उनके मालिकों को देने के फैसले के मद्देनजर, हरियाणा सरकार ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय का आदेश सामने आया है।

हरियाणा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने न्यायालय से कहा कि पंजाब सर्वोच्च न्यायालय के 2002 तथा 2004 के आदेशों व न्यायिक निर्णयों को अमान्य करार नहीं दे सकता। न्यायालय ने पंजाब में नहर के हिस्से को पूरा करने का आदेश दिया था।

       

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