दिल्ली में धूम्रपान करने से पहले दो बार सोचें
गाँव कनेक्शन 12 March 2017 11:35 AM GMT
नई दिल्ली (भाषा)। अगली बार आप राष्ट्रीय राजधानी में किसी सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट सुलगाने से पहले दो बार सोचें। अगर आपने सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पी तो दिल्ली पुलिस आपका चालान काट सकती है। दिल्ली पुलिस ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) के तहत धूम्रपान के खिलाफ अभियान चलाया है।
फरवरी में यह अभियान शुरु किया गया था और तब से लेकर अब तक सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के लिए 700 से ज्यादा लोगों को चालान जारी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस सीओटीपीए के तहत पहली बार चालान जारी कर रही है। यह अधिनियम सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने, नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाता है।
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पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) ओमवीर सिंह ने कहा, ‘‘हमने अभी तक 200 उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ा है और उनका चालान काटा है। हर दिन पांच-सात लोग पकडे जा रहे हैं और पूर्वी दिल्ली के तहत आने वाले इलाकों के पुलिसकर्मी उनका चालान काट रहे हैं।'' उन्होंने बताया कि पुलिस ने पूर्वी दिल्ली में पांच हुक्का बार भी बंद करा दिये हैं।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) जतिन नरवाल ने कहा कि उत्तरी जिला पुलिस ने सीओटीपीए के तहत अभी तक 263 चालान जारी किये हैं। दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने इस अभियान के तहत 250 चालान जारी किये हैं।
इस अभियान के साझेदार मैक्स इंडिया फाउंडेशन की सीईओ मोहिनी दलजीत सिंह ने कहा, ‘‘दिल्ली में 24.3 फीसदी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण हर साल करीब 10,000 लोगों की मौत हो जाती है।''
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