अलवर मॉब लिंचिंग: पहलू खान केस में कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को किया बरी
गाँव कनेक्शन 14 Aug 2019 1:49 PM GMT
राजस्थान के अलवर में पहलू खान की हत्या के मामले में अलवर जिला न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि गोतस्करी के शक में 1 अप्रैल 2017 को कथित गोरक्षकों की भीड़ द्वारा पहलू खान की जमकर पिटाई की गई थी। इस पिटाई के 2 दिन बाद पहलू खान की मौत हो गई थी।
इस फैसले के बाद पहलू खान के परिवार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। वहीं, बचाव पक्ष के वकील हुकुम चंद ने मीडिया से कहा कि पहलू खान को किसने मारा, यह ऊपर वाला ही जानता है।
बता दें, इस मामले में कुल 9 आरोपी हैं, जिनमें से 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए आज बरी कर दिया गया है। बाकी 3 आरोपी नाबालिग हैं। उनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
6 accused in the Pehlu Khan lynching case (2017) in Alwar have been acquitted by a Rajasthan court. pic.twitter.com/oGzsFY64Ri
— ANI (@ANI) August 14, 2019
सीबीसीआईडी ने 6 नामजद लोगों को दी थी क्लीन चिट
इस मामले में खास बात यह रही कि जिन 6 लोगों (सुधीर यादव, हुकमचंद यादव, ओम यादव, नवीन शर्मा, राहुल सैनी और जगमाल सिंह) को पहलू खान की हत्या में नामजद किया गया था उन्हें सीबीसीआईडी ने पहले ही क्लीन चिट देते हुए आरोपी नहीं माना था। इसके बाद सीबीसीआईडी ने 9 लोगों अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल हैं।
क्या है मामला?
एक अप्रैल, 2017 को पहलू खान पर हमला हुआ था, उस समय वह राजस्थान (जयपुर के पशु हटवाड़ा) से गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे। पहलू खान के साथ उनके दो बेटे उमर और ताहिर भी थे। इस बीच अलवर के बहरोड़ पुलिया के पास भीड़ ने गाड़ी को रुकवा कर पहलू और उनके बेटों से मारपीट की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहलू खान को बहरोड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 4 अप्रैल 2017 को उनकी मौत हो गई थी। पहलू खान हरियाणा के नूह मेवात जिले के जयसिंहपूरा गांव के रहने वाले थे।
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