एंबी वैली की नीलामी में बाधा डाली तो होगी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना

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एंबी वैली की नीलामी में बाधा डाली तो होगी सुप्रीम कोर्ट की अवमाननाएंबी वैली।

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की ओर से एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में रुकावट डालने पर कड़ा ऐतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीलामी की प्रक्रिया में कोई भी किसी तरह की बाधा खड़ी करेगा तो वह अवमानना की कार्यवाही का जिम्मेदार होगा और उसे जेल भेजा जाएगा। हालांकि बाद में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वह कोई अवमानना कार्रवाई नहीं कर रही है।

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इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि सहारा ग्रुप ने पुणे पुलिस को पत्र लिखकर एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में कथित रूप से रुकावट डाली। सेबी ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने एंबी वैली को कब्जे में ले लिया है जिस कारण कोई भी बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को 48 घंटे के अंदर मुंबई हाईकोर्ट के ऑफिशियल लिक्वीडेटर की निगरानी में यह संपत्ति सौंपने का आदेश दिया।

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पीठ ने सेबी से कहा कि आप नीलामी प्रक्रिया जारी रखें।सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि सहारा समूह को इस मामले में पुणे के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) को इस तरह का पत्र नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि नीलामी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

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