UP: गन्ना किसानों को बड़ी राहत, बकाया राशि पर मिलेगा ब्याज

उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा देते हुए ब्याज देने की बात स्वीकारी है।

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लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर आई है। उन्हें अब अपने बकाया गन्ना के मूल्यों पर ब्याज भी मिलेगा। यह ब्याज 2011 से 2015 के बीच हुई गन्ने की खरीद और बिक्री पर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हलफनामा देते हुए ब्याज देने की बात स्वीकारी है। हफलनामे के अनुसार राज्य की जो चीनी मिलें फायदे में हैं, वे किसानों को उनके बकाये पर 12 फीसदी और जो चीनी मिलें घाटे में हैं वे 7 फीसदी ब्याज देंगी।

आपको बता दें कि किसानों का चीनी मिलों पर 2011 से 2015 के बीच में चार सालों का लगभग 11 हजार करोड़ रूपए का बकाया है। हाईकोर्ट ने इस बकाये को ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया था। इस बकाये पर ब्याज लगभग 2000 करोड़ रूपए आ रहा था। हालांकि सपा की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने गन्ना मिलों की हालत देखते हुए ब्याज को माफ कर दिया था।

किसान नेता बी.एम. सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अखिलेश सरकार द्वारा इस फैसले को माफ करने से जहां राज्य के लाखों किसान प्रभावित हुए, वहीं किसानों के तत्काल भुगतान को रास्ता भी बंद हो गया था। उन्होंने इस निर्णय को राज्य के 42 लाख गन्ना किसानों की जीत बताई।

कैराना के खेड़ी गांव के गन्ना किसान लहरी सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह 'देर आए, दुरस्त आए' वाला फैसला है। अगर पेमेंट भी समय से मिल जाए तो यूपी सरकार के इस फैसले से हम किसानों को बहुत फायदा होगा।

हालांकि खेड़ी के ही अशोक कुमार ने कहा कि चुनाव के वक्त ऐसा जान-बूझ कर किया गया है। उन्होंने कहा जब तक पैसे नहीं मिल जाए तब तक किसी भी फैसले पर हमें विश्वास नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ नवंबर तक भुगतान आया है।



    

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