जानिए कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ

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जानिए कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ लेकर आप भी अपने मकान खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। PMAY के तहत होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। जानिए इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं।

PMAY के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदक की उम्र 21 साल से 55 साल तक हो सकती है। PMAY तहत होम लोन लेने के लिए आवेदकों की सालाना घरेलू आमदनी देखी जाती है। इन्‍हीं घरों की कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। जैसे EWS कैटेगरी के मकान के लिए अध‍िकतम सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए तय है। इसी तरह LIG कैटेगरी के लिए अध‍िकतम सालाना आमदनी 6 लाख तय है। इसी तरह MIG-1 और MIG-2 कैटेगरी घरों के लिए अध‍िकतम सालाना आमदनी क्रमश: 12 और 18 लाख तय की गई है।

PMAY के तहत कितनी मिलेगी सब्‍सिडी?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देती है। यानी आपके होम लोन के ब्‍याज पर सरकार सब्‍स‍िडी देती है। EWS और LIG कैटेगरी के आवेदकों को सरकार 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देगी। वहीं, MIG-1 कैटेगरी के आवेदकों को 4 फीसदी और MIG-1 कैटेगरी के आवेदकों को 3 फीसदी सब्‍सिडी देने का प्रावधान है।

कैसे मिलेगा सब्सिडी का लाभ?

PMAY के तहत सब्‍सिडी का लाभ लेने के लिए आपको होम लोन लेने वाली संस्‍थान से इस बारे में बात करनी होगी। इसके बाद आपका आवेदन सेंट्रल नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा। वहां से फाइनल होने के बाद सब्सिडी की रकम आपके लोन अकाउंट में आ जाएगी।



 

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