एक जुलाई से बदल जाएंगे रेलवे के नियम, अब कंफर्म टिकट पर दूसरे भी कर सकेंगे यात्रा

Shefali SrivastavaShefali Srivastava   6 Jun 2017 4:56 PM GMT

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एक जुलाई से बदल जाएंगे रेलवे के नियम, अब कंफर्म टिकट पर दूसरे भी कर सकेंगे यात्राएक जुलाई से लागू होंगे कई नए नियम

लखनऊ। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नए नियम जारी किए हैं जिसके अनुसार अब तत्काल टिकट को कैंसिल कराने पर रेलवे आपको 50 फीसदी पैसा रिफंड करेगा। इसी के साथ अब कंफर्म टिकट आप अपने रिश्तेदारों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं।

नए नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास कंफर्म टिकट है लेकिन यात्रा करने मेंं असमर्थ है तो वह अपना टिकट अपने परिवारीजनों जैसे पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र-पुत्री, या फिर पति-पत्नी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आरएसी टिकट भी कंफर्म माना जाएगा। नए नियम एक जुलाई से लागू होंगे।

अब पहली जुलाई से यात्रियों को वेटिंग का टिकट नहीं मिलेगा। भारतीय रेलवे ने तय किया है कि अब यात्रियों को कंफर्म या आरएसी का टिकट ही मिलेगा।

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वहीं एसी कोच के लिए तत्काल टिकट बुक कराने के समय में बदलाव करते हुए रेलवे ने समय सुबह दस बजे से 11 बजे तक कर दिया है। पहले यह समय दस से साढ़े दस के बीच का था। वहीं स्लीपर कोच के लिए तत्काल टिकट का समय पहले की तरह 11 से 12 बजे तक का ही है।

एक जुलाई से टिकट कई भाषाओं में उपलब्ध होगा और अब पेपरलेस टिकट ही मिलेगा। अभी तक टिकट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही मिलता है।

टिकट ट्रांसफर करने के लिए ट्रैवल करने के करीब 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास आईडी प्रू्फ के साथ एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इसके अलावा छात्र भी किसी दूसरे छात्र को अपनी कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं।

       

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