पैन कार्ड को आधार से करें लिंक, 31 मार्च है आखिरी तारीख

अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, निवेश करने या लोन लेने में दिक्कत आएगी।

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पैन कार्ड को आधार से करें लिंक, 31 मार्च है आखिरी तारीख

लखनऊ। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द से जल्द लिंक करवा लें, नहीं तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। इसके बाद आप अपने पैन कार्ड का उपयोग कहीं पर नहीं कर सकते। दरअसल केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, निवेश करने या लोन लेने में दिक्कत आएगी।

आप अपने पैन कार्ड को ऑनलाइन, ऑफलाइन और एसएमएस द्वारा लिंक करा सकते हैं। सबसे पहले आप को अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना होगा। इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर बाईं तरफ बने 'Link Aadhaar' के बटन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालना होगा। अगर आपका पैन, आधार से पहले से लिंक होगा, तो लिख कर आ जाएगा कि आपका आधार पहले से ही लिंक हो चुका है।

अगर आपका आधार, पैन से लिंक नहीं होगा तो एक और फॉर्म खुलेगा, जिसमें आप अपनी डिटेल्स भरकर आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा आप SMS के जरिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कैपिटल लेटर में UIDPAN लिखकर अपना 12 अंकों का आधार नंबर और फिर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा। इसके बाद आपको इस एसएमएस को 567678 या 56161 पर भेजना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर आधार लिंक होने का कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।

इसके अलावा अगर आप तकनीकों में दक्ष नहीं है तो आप ऑफलाइन फॉर्म भरकर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी पैन सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होगा। हालांकि यह सुविधा निःशुल्क नहीं रहेगी। पैन सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए आपसे 110 रूपए का शुल्क लेगा।



    

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