मालेगांव ब्लास्ट केस : साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत, कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिक खारिज

गाँव कनेक्शनगाँव कनेक्शन   25 April 2017 12:17 PM GMT

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मालेगांव ब्लास्ट केस : साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत, कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिक खारिजफाइल फोटो-साध्वी प्रज्ञा ठाकुर।

मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि साध्वी प्रज्ञा अपना पासपोर्ट जमा करा दें। इसके साथ ही जांच के दौरान एजेंसियों को पूर्ण सहयोग देने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। एनआईए के वकील ने कहा था कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आरोप तय करने पर दलील चल रही है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की जमानत पर मंगलवार को सुनाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सशर्त जमानत दे दी, लेकिन कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज कर दी। 28 जून को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दोनों जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी।

क्या है पूरा मामला

8 सितंबर 2006 को कुल 4 बम धमाके हुए थे। जांच एजेंसी एटीएस ने तब कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 9 युवकों को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ मकोका के तहत आरोप पत्र दायर किये गए थे। एटीएस ने मामले में एक आरोपी को सरकारी गवाह भी बनाया था, लेकिन बाद में वो मुकर गया। एटीएस की जांच पर सवाल उठने पर मामला सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई ने भी एटीएस की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए 11 फ़रवरी 2010 को सभी 9 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की।

      

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