तीन तलाक पीड़िताओं को मिलेगी फ्री लीगल हेल्प

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तीन तलाक पीड़िताओं को मिलेगी फ्री लीगल हेल्पकेरल के अल्पसंख्यक आयोग ने की पहल की शुरुआत

तिरवनंतपुरम (भाषा)। देश में तीन तलाक के मुद्दे पर बहस के बीच केरल से इस कुप्रथा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। यहां पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। राज्य के अल्पसंख्यक आयोग ने इस पहल की शुरुआत की है।

आयोग के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि औपचारिक तौर पर इस पहल की शुरुआत की गई और तलाकशुदा व अपने हाल पर छोड़ दी गई महिलाओं से 21 शिकायतें मिली हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश पीके हनीफ के नेतृत्व वाले इस आयोग ने महिलाओं को उचित सलाह और कानूनी सहायता देने के लिए राज्य के सभी 14 जिलों में प्रत्येक में चार महिला वकीलों वाले पैनल गठित किए हैं।

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हनीफ ने कहा कि तलाकशुदा महिलाएं अपने मुकदमे लड़ने के लिए अपने-अपने जिलों में पैनल के सदस्यों से मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता ले सकती हैं। तीन तलाक की प्रथा को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और शीर्ष न्यायालय ने गत महीने फैसला दिया था कि एक संवैधानिक पीठ 11 मई से इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

हनीफ ने कहा, ‘शिकायत सुनने के बाद पैनल में शामिल वकील उन्हें सलाह देंगी कि क्या उनकी शिकायतों के समाधान के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया जाए या पुलिस या अन्य संबंधित प्राधिकरणों के पास जाया जाए।’ उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी रहने वाली महिला फोन नंबर के जरिए पैनल में शामिल वकीलों से संपर्क कर सकती हैं और इस संबंध में मदद ले सकती हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि मुस्लिम धर्म में तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह ‘बहुत महत्वपूर्ण’ मुद्दे हैं और इससे लोगों की ‘भावनाएं’ जुड़ी हुई हैं।

       

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