केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने हलफनामें में कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान अनिवार्य न हो

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपने हलफनामें में कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान अनिवार्य न होसाभार: इंटरनेट।

सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना और खड़े होना अनिवार्य नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि सिनेमा हॉल में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाना और उस दौरान खड़ा होना अनिवार्य न हो। मंगलवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

कोर्ट चाहे तो राष्ट्रगान की अनिवार्यता खत्म कर दे

वहीं इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि मंत्रालय समिति अभी इस पर विचार कर रही है। फिलहाल सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान की अनिवार्यता तब तक बनी रहेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने तक अगर कोर्ट चाहे तो फिल्म से पहले राष्ट्रगान की अनिवार्यता को खत्म कर दे।

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आपको बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि सरकार ने अंतर मंत्रालयी कमेटी बनाई है। सरकार ने कोर्ट से अपने 2016 के आदेश में संसोधन की भी अपील की है। सरकार ने कहा कि हालांकि अंतर मंत्रालय समिति इस पर विचार कर रही है।

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5 दिसंबर 2016 को बनी थी समिति

केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत कदम उठाने की बात कहने के बाद सरकार ने पांच दिसंबर को अंतर मंत्रालय समिति का गठन कर दिया था। अंतर मंत्रालय समिति तय करेगी कि 2016 का आदेश कितना उचित है। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र सरकार नया नोटिफिकेशन या सर्कुलर या फिर नए नियम तय करेगी।

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