पासवान की उत्पादकों-वितरकों को चेतावनी, जीएसटी के बाद बदली कीमतें प्रदर्शित करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई तय 

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   5 July 2017 5:43 PM GMT

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पासवान की  उत्पादकों-वितरकों को चेतावनी, जीएसटी के बाद  बदली कीमतें प्रदर्शित करें, अन्यथा  कानूनी कार्रवाई तय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान।

नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को उत्पादकों एवं वितरकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि स्टॉक में रखे उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाद बदली हुई कीमतें प्रदर्शित करें, अन्यथा उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।

पासवान ने यहां पत्रकारों से कहा, "हमने जीएसटी के बाद वस्तुओं की बदली हुई कीमतें उत्पादों पर तत्काल छापने से संबंधित एक आदेश जारी किया है। इस तरह हर उत्पाद पर दो कीमतें छपी होंगी -एक पहले की और दूसरी नई कीमतें। इसे 30 सितंबर तक करना होगा। इसके बाद वस्तुओं पर सिर्फ जीएसटी के बाद बदली हुई कीमतें ही छपी होंगी।"

यह आदेश एक जुलाई तक न बिके उत्पादों के लिए है। उत्पादों पर जीएसटी के बाद बदली हुई कीमतें प्रदर्शित करने के लिए स्टैंप, स्टीकर या ऑनलाइन छपाई का उपयोग किया जा सकता है।

पासवान ने कहा कि मंत्रालय ने उत्पादकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं की कीमतें अधिक वसूले जाने की शिकायतों के निपटारे के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना बनाई है।

पासवान ने कहा, "अगर ग्राहक पाता है कि किसी वस्तु पर जीएसटी के बाद बदली हुई कीमत प्रदर्शित नहीं है, तो वह इस हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

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इसके अलावा पासवान ने निर्माता कंपनियों से समाचार पत्र में विज्ञापन के जरिए लोगों को वस्तुओं की बदली हुई कीमतों के बारे में सूचित करने का आग्रह भी किया।

                  

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