आधार पंजीकरण केंद्र न खोलने पर बैंकों पर अक्तूबर से लगेगा 20,000 रुपए का जुर्माना

Sanjay SrivastavaSanjay Srivastava   5 Sep 2017 8:03 PM GMT

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आधार पंजीकरण केंद्र न खोलने पर बैंकों पर अक्तूबर से लगेगा 20,000 रुपए का जुर्मानाआधार कार्ड

नई दिल्ली (भाषा)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बैंकों को आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए एक और माह की मोहलत दी है। बैंकों को निर्धारित समय में 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण केंद्र खोलने हैं और 30 सितंबर के बाद इससे छूट गई प्रति शाखा पर 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने आज यह जानकारी दी।

जुलाई में प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अगस्त के अंत तक 10 फीसदी शाखाओं पर आधार पंजीकरण एवं जानकारी अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा था। अब इस काम के लिए प्राधिकरण की ओर एक महीने की मोहलत और दे दी गई है क्योंकि बैंकों ने ऐसी सुविधा स्थापित करने के लिए और समय की मांग की थी।

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पांडे ने कहा, ' 'बैंकों ने और समय की जरुरत के लिए हमसे समय मांगा था, तो हमने उन्हें ऐसी सुविधा की स्थापना के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है, इस समय सीमा के बाद अनुपालन नहीं करने वाले बैंकों को पहुंच के बिना वाली प्रति शाखा पर हर माह 20,000 रुपए का भुगतान करना होगा।' ' दस प्रतिशत शाखाओं को इसके दायरे में लाने से आशय हर 100 में से 10 शाखा पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराना है।

                  

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