मैक्स अस्पताल में कामकाज शुरू
Sanjay Srivastava 20 Dec 2017 5:18 PM GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल द्वारा जिंदा बच्चे को मृत घोषित करने के मामले के तूल पकड़ने के बाद अस्पताल का लाइसेंस रद्द होने के कुछ दिनों बाद बुधवार को अस्पताल ने दोबारा कामकाज करना शुरू कर दिया।
अस्पताल का कहना है कि वित्त आयुक्त अदालत द्वारा मंगलवार को दिल्ली सरकार के 8 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने के बाद अस्पताल ने कामकाज करना शुरू कर दिया है।
अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, "हम अपने सभी मरीजों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए निशुल्क इलाज सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"
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अस्पताल ने अपीलीय प्राधिकरण से लाइसेंस रद्द से रोक हटाने की अपील की थी।
आप ने मैक्स अस्पताल मामले में उपराज्यपाल की निंदा की
आम आदमी पार्टी (आप) ने मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की बुधवार को निंदा की। दिल्ली सरकार ने जीवित नवजात को मृत घोषित करने के लिए मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। आप नेता दिलीप पांडेय ने कहा कि अदालत ने उपराज्यपाल को दिल्ली की सभी प्रशासनिक शक्तियां दी हैं और उन्हें जवाबदेह होना चाहिए।
दिलीप पांडेय ने सरकार के फैसले पर रोक लगाने के लिए अपीली प्राधिकरक के कार्य पर संदेह जताया है। उन्होंने सवाल किया है कि अपीली प्राधिकरण ने सरकार के निर्णय पर स्थगन देकर आम जनता के लिए कार्य किया है या मित्र पूंजीपतियों के लिए। इस बीच एक आधिकारिक बयान में बैजल के कार्यालय ने इस मामले से दूरी बना ली।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने आठ दिसंबर को 250 बिस्तरों वाले मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। सरकार ने यह कदम चिकित्सकों द्वारा 30 नवंबर को जिंदा नवजात को मृत बताने के मामले के उजागर होने के बाद उठाया था।
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