गुजरात: पेप्सिको ने तीन किसानों पर किया मुकदमा, पंजीकृत आलू की किस्म उगाने का आरोप
गाँव कनेक्शन 15 April 2019 11:54 AM GMT
अहमदाबाद। अमेरिका की खाद्य और पेय पदार्थ की दिग्गज कंपनी पेप्सिको ने गुजरात के तीन किसानों पर मुकदमा दायर किया है। पेप्सिको का आरोप है कि यह किसान अवैध रूप से आलू की एक किस्म जो कि पेप्सिको के साथ रजिस्टर है उसे उगा और बेच रहे थे। कंपनी का दावा है कि आलू की इस किस्म से वो लेस ब्रैंड के चिप्स बनाती है और इसे उगाने का उसके पास एकल अधिकार है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में लगी खबर के मुताबिक, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत को सूचित किया है कि वह अपने ब्रांड के लिए चिप्स बनाने के लिए पंजीकृत किस्म FL 2027, जो कि FL 1867 और Wischip किस्मों का एक संकर है उसका उपयोग करती है। कंपनी ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, 2001 के तहत FL 2027 किस्म को पंजीकृत किया है।
कंपनी की शिकायत और आलू की किस्म के पंजीकरण को देखते हुए वाणिज्यिक अदालत ने पिछले सप्ताह तीनों किसान, छबिलभाई पटेल, विनोद पटेल और हरिभाई पटेल के 26 अप्रैल तक आलू उगाने और बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने तीनों किसान से जवाब भी मांगा है।
कंपनी के निवेदन पर वाणिज्यिक कोर्ट के जज मूलचंद त्यागी ने एडवोकेट पारस सुखवानी को कोर्ट कमिशनर नियुक्त किया है ताकि वो मामले की जांच कर रिपोर्ट तैयार कर सकें।
कंपनी का कहना है कि जनवरी में यह जानकारी मिली कि यह किसान इस किस्म के आलू उगा रहे हैं। इसपर आलू के सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए, साथ ही आईसीएआर और शिमला में सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्युट में भी भेजा गया। जांच में पता चला कि किसना पंजीकृत किस्म के आलू ही उगा रहे थे। कंपनी ने लैब की रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा की है।
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