प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, रिटायरमेंट के बाद अब इतनी होगी पेंशन

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प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, रिटायरमेंट के बाद अब इतनी होगी पेंशनप्राइवेट कर्मचारियों को भी अब ज़्यादा पेंशन मिलेगी। फोटो साभार- Livemint

लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 1 अप्रैल 2019 को प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की पेंशन पर महत्वपूर्ण फैसला लिया। न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (EPFO) द्वारा केरल उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें कहा गया था कि ईपीएफओ 15000 रुपए की ऊपरी लिमिट तय रखने के बजाए रिटायर्मेंट के बाद सभी कर्मचारियों को पेंशन दे।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की बेंच के फैसले के बाद अब ये सीमा हटा दी गई है। इससे कर्मचारियों की पेंशन बढ़ जाएगी। अब कर्मचारियों को सैलरी के आधार पर पेंशन मिलेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पेंशन की अधिकतम सीमा 15000 रुपए थी। इस ही के आधार पर उनकी पेंशन की किश्त कटती थी और इस ही के आधार पर उन्हें पेंशन मिलती थी।

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इम्पलॉयीज़ प्रोविडेंट फण्ड(EPF) रिटार्मेंट के बाद आर्थिक सहायता देने वाली योजना है। इसके तहत रिटार्मेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी सैलरी में से कटा एक हिस्सा पेंशन के रूप में वापस मिलता है।

    

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