रिजर्व बैंक ने विलय और अधिग्रहण के नए नियमों का मसौदा जारी किया
गाँव कनेक्शन 27 April 2017 3:24 AM GMT
मुंबई (भाषा)। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुद्धवार को विलय एवं अधिग्रहण के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया, जिसमें इस तरह की गतिविधियों की रिपोटिंग को अधिक कड़ा और समयबद्ध बनाया गया है। इसके अलावा ऐसे सभी तरह के सौदों के लिए अनुमति को अनिवार्य बनाया गया है जो स्वत: मार्ग से नहीं होते हैं।
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इन नए नियमों को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (समझौते, व्यवस्था और एकीकरण) संशोधन विनियम-2017 के तहत अधिसूचित किया है जिसे 13 अप्रैल को जारी किया था। प्रस्तावित नियमों को फेमा नियमों के तहत लाया जाएगा ताकि किसी विदेशी और घरेलू कंपनी के बीच विलय, अलगाव, एकीकरण, पुनर्प्रबंधन इत्यादि होने पर उठने वाले मुद्दों को सुलझाया जा सके।
इन नियमों के तहत सीमा पार होने वाले किसी भी विलय इत्यादि में मंजूरी मिलने की तिथि से 180 दिन के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। रिजर्व बैंक ने इस पर लोगों से नौ मई तक टिप्पणियां मांगी हैं।
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