एक हजार का जुर्माना चुकाकर जेल जाने से बच जाएंगे सिद्धू

mohit asthanamohit asthana   15 May 2018 9:30 AM GMT

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एक हजार का जुर्माना चुकाकर जेल जाने से बच जाएंगे सिद्धू

पंजाब सरकार में मत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्हें 30 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हालांकि इससे जुड़े रोड रेज मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। जिसमें उनके ऊपर एक हजार रुपए का जुमार्ना लगाया है। सिद्धू पंजाब में कैबिनेट मंत्री बने रहेंगे।
इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 18 अप्रैल को जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने 1988 के रोड रेज मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं सिद्धू
साल 2006 में हाईकोर्ट ने सिद्धू और एक अन्य आरोपी रुपिंदर सिंह संधू को 3 साल की सजा सुनाई थी लेकिन 1999 में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को बरी कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद 2007 में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराने के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सिद्धू अमृतसर से विधानसभा चुनाव लड़ पाए थे।
ये है पूरा मामला
अभियोजन के अनुसार सिद्धू और रुपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर, 1988 को पटियाला में शेरनवाला गेट चौरोह के पास सड़क के बीच में कथित रुप से खड़ी जिप्सी में थे। उसी समय गुरनाम सिंह और दो अन्य पैसे निकालने के लिए मारुति कार से बैंक जा रहे थे। गुरनाम ने सिद्धू और संधू से जिप्सी हटाने को कहा, इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। सिद्धू ने सिंह को बुरी तरह पीटा और अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
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