एप स्टोर्स से नहीं डाउनलोड कर पाएंगे अब टिकटॉक

मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन मिला। गूगल और एप्पल ने अपने एप स्टोर्स से हटाया ये एप्लीकेशन।

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एप स्टोर्स से नहीं डाउनलोड कर पाएंगे अब टिकटॉकफोटो- फेसबुक/टिकटॉक

लखनऊ। एप्पल और गूगल ने अपने एप स्टोर्स से टिकटॉक एप को हटा लिया है। ये कदम मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लिया गया। न्यायालय ने 3 अप्रैल 2019 को टिकटॉक एप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। टिकटॉक चीन की कम्पनी ByteDance का एप्लीकेशन है। कम्पनी के मालिक ने सर्वोच्च न्ययालय में अपील दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

ByteDance का कहना था कि, पूरी दुनिया में टिकटॉक के 5 करोड़ से भी ज़्यादा उपभोक्ता हैं और एप्लीकेशन का बहुत कम कंटेंट ही ऐसा है जिसे अश्लील या बच्चों के लिए सही नहीं कहा जा सकता।

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समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, इस के बाद 15 अप्रैल को गूगल और एप्पल दोनों कम्पनियों को इस सम्बन्ध में निर्देश भेजे गए। टिकटॉक ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

मद्रास अदालत ने मीडिया को टिकटॉक से बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया था।

मद्रास न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। अदालत का कहना था कि, टिकटॉक एप पॉर्नोग्रॉफी को बढ़ावा देता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति इस एप के ज़रिए बच्चों की जानकारी इकट्ठा कर उनका फायदा उठा सकता है। इस केस की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है।

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भारत में 12 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते थे। काफी लोगों ने इस एप की आलोचना भी की कि इसमें सही कंटेंट नहीं है।

यह एप्लीकेशन युवाओं में बहुत लोकप्रिय था। लोग इस पर छोटे वीडियोज़ बना कर डालते थे, जिनमें वो कहीं गाना गाते नज़र आते थे तो कहीं नाचते हुए या कोई हास्य दृश्य दर्शाते हुए या फिर किसी चुनौति को पूरा करते हुए।

टिकटॉक एप पर बंग्लादेश में पहले से ही प्रितबंध लगा हुआ है। अमेरिका में भी इस पर गैरकानूनी रूप से बच्चों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए फाइन लग चुका है।

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