पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ी
गाँव कनेक्शन 28 March 2018 9:02 AM GMT
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार नंबर को पैन (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 मार्च थी। सीबीडीटी ने चौथी बार यह समय सीमा बढ़ाई है।
माना जा रहा है कि सीबीडीटी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस महीने की शुरुआत में दिए गए आदेश की पृष्ठभूमि में लिया है। इसमें शीर्ष अदालत ने विभिन्न सेवाओं से आधार नंबर को लिंक करने करने की अंतिम समयसीमा (31 मार्च) को तब तक के लिए बढ़ा दिया था जब तक कि इस मसले पर संविधान पीठ अपना फैसला नहीं सुना देती। बता दें कि पांच मार्च तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश के करीब 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 16.65 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है।
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